Monday, October 26th, 2026

मतदाताओं के आधार से साल में चार बार जुड़ेंगे वोटर्स के नाम

भोपाल
प्रदेश के सभी जिलों में आज से आधार कार्ड और वोटर आईडी लिंक करने के लिए मतदाताओं के आधार कार्ड जुटाने अभियान शुरू हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने अब 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले मतदाताओं को साल में चार बार नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक अपना नाम अगले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।

 मतदाताओं के आधार कार्ड लेने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है उसमें मतसील कार्यालय, मतदाता सहायता केन्द्र और बूथ लेवल के अधिकारी के जरिए आॅफलाइन तथा वोटर पोर्टल पर आॅनलाईन आधार नंबर दिया जा सकेगा। नये मतदाता बनने, नाम हटाने, आधार की जानकारी प्रस्तुत करने और मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए मतदाता फार्म छह , फार्म छह बी , फार्म सात और फार्म आठ के जरिए यह सभी काम आसानी से करवा सकेंगे।

अभी तक एक जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही युवा मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कर पाते थे। अब साल में चार बार संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा और पूरे एक साल में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। मतदाताओं को तैयार वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए मतदाता के घर तक पहुंचाकर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बूथ लेवल अधिकारी के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

 

Source : Agency

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