Wednesday, October 21st, 2026

गुवाहाटी में स्पा-सैलून के लिए नए नियम, ट्रांसपेरेंट हो मेन गेट, विपरीत लिंग से मसाज पर बैन...

गुवाहाटी
असम के गुवाहाटी में नगर निगम की ओर से जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के मुताबिक, अब स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लरों में विपरीत लिंगीय लोगों से मसाज नहीं करवाया जा सकता है। साथ ही नए नियमों में यह भी कहा गया है कि इन जगहों पर मसाज के लिए अलग से कमरे नहीं हो सकते और मेन गेट का ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना जारूरी है।

गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएमसी) के कमिश्नर देवाशिष शर्मा ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। उनके मुताबिक, यूनिसेक्स सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में चल रहे अनैतिक कामों की शिकायतें मिलने के बाद नए निर्देश लागू किए जा रहे हैं।

नए नियमों के मुताबिक, गुवाहाटी के पार्लोृरों और स्पा में अलग से कोई कमरा नहीं होगा, मेन गेट का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी होगा और विपरीत लिंग के लोग मसाज सर्विस नहीं दे सकते। हालांकि, स्टीम बाथ को मंजूरी दी गई है लेकिन पार्लरों और स्पा को अपने ग्राहकों का पता और कॉन्टेक्ट नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

शर्मा ने कहा, 'कई अपार्टमेंट में रहने वालों की तरफ से हमें काफी शिकायतें मिलीं कि अपंजीकृत मसाज पार्लर और स्पा उनके परिसर में चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमने यह कार्रवाई करने का फैसला लिया है।' उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें सही पाई गई थीं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में करीब 60 फीसदी पार्लर और स्पा का पंजीकरण नहीं हुआ है और ये अवैध रूप से चल रहे हैं।

 

#गुवाहाटी में स्पा-सैलून

Source : Agency

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