Monday, October 19th, 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त करने पत्नी ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका

ग्वालियर
 मध्यप्रदेश के भिंड जिले में सरकारी डिग्री कॉलेज में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर चमन प्रकाश विमल को बर्खास्त करने के लिए उनकी ही पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पत्नी ने बताया कि उनके पति को एक आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और मध्यप्रदेश शासन की पॉलिसी के अनुसार न्यायालय में दोषी पाए जाने के बाद कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से जवाब तलब किया है।


भिंड जिले के शासकीय डिग्री कालेज के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चमन प्रकाश विमल का विवाह वर्ष 29 नवंबर 2009 में हुआ था। उनकी पत्नी ने थाने में यह कहते हुए शिकायत की थी कि पति अप्राकृतिक कृत्य करता है। कोर्ट ने इस मामले में सहायक प्राध्यापक चमन प्रकाश विमल को दिनांक 29 जून 2015 को तीन साल की सजा सुनाई और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

अपील के बाद अपर सत्र न्यायालय ने जेल की सजा माफ कर दी, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा। इस सजा को लेकर पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एचके शुक्ला ने तर्क दिया कि चमन प्रकाश को सजा पड़ चुकी है। जिस व्यक्ति को सजा पड़ती है, वह सरकारी नौकरी में नहीं रह सकता है। चमन ने इस तथ्य को छिपाया है, इसलिए नौकरी से बर्खास्त किया जाए।

 

#हाईकोर्ट में याचिका

Source : Agency

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