Sunday, October 25th, 2026

खाद विक्रेता के तीन भंडारगृह सील लायसेस निलंबित


जांजगीर-चांपा।  एसडीएम सक्ती रेना जमील और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई जाच के दौरान खाद विक्रय और भंडारण मे अनियमितता पाये जाने पर एसडीएम ने खाद भंडारगृह को सील करते हुए खाद विक्रेता के लायसेस को निलंबित कर दिया।

प्राप्त समाचारो के अनुसार एसडीएम सक्ती रेना जमील और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सक्ती के मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम फर्म का उर्वरक विक्रय सह भण्डारण स्थल का आकस्मिक निरीक्षण गत -19 अगस्त को किया गया। निरीक्षण में फर्म द्वारा उर्वरक का अधिसूचित घोषित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, धारा 5 के तहत विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश, क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने , ही परिसर में औद्योगिक एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय करने, पीओएस मशीन में उपलब्ध स्कंध तथा भौतिक सत्यापन में भिन्नाता और भण्डारण स्थल में नहीं पाया जाना, अधिक नमी तथा स्टेविंग का सही नहीं होना पाये जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण (आदेश) का उल्लंघन पर एसडीएम के निर्देश पर उर्वरक निरीक्षक सक्ती द्वारा विक्रेता के भंडार गृह -01, 02, 03 में उपलब्ध स्टाक को आगामी आदेश पर्यन्त सील बंद की कार्यवाही की गई।

उपरोक्त धाराओं के उल्लंघन पर एसडीएम द्वारा संबंधित फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की अनुसंशा की गई है। फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश -1985, का उल्लंघन एवं अनियमितता के कारण मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र आगामी आदेश तक निलंबन कर दिया गया है। निलंबन में उर्वरक व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

 

Source : Agency

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