Thursday, October 22nd, 2026

परियोजना के नाम से खाता आवंटितियों की अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रमुख स्त्रोत

भोपाल
रेरा अधिनियम में परियोजना के नाम से खाता खोला जाना और इसमें आवंटितियों से प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत जमा होना कानूनी अनिवार्यता है। परियोजना के नाम से खाता आवंटितियों की अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रमुख  स्त्रोत  है।  कॉलोनाइजर्स की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश रेरा प्राधिकरण द्वारा  कॉलोनाईजर के नाम के साथ परियोजना का नाम जोड़कर खाता खोलने की सहमति दी है।

प्राधिकरण के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि बैंक खाता खोलने के समय बैंक KYC की औपचारिकता पूर्ण कराता है। इसमें कॉलोनाइजर्स का पेन कार्ड या अन्य अभिलेख से इसकी पूर्ति होती है, किन्तु परियोजना की कोई विशिष्ट पहचान नहीं है। प्राधिकरण ने इस संबंध में कई अवसरों पर यह निर्देश दिया है कि  कॉलोनाइजर्स एवं उसके साथ परियोजना का नाम जोड़कर बैंक खाता खोला जा सकता है।

परियोजना खाते में आवंटितियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का 70 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होता है,जिससे कि परियोजना का कार्य पूरा कराया जा सके। इस खाते से राशि के नियम विरूद्ध आहरण को प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में कॉलोनाइजर्स को विगत 5 वर्ष में पहली बार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

 

Source : Agency

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