Sunday, October 25th, 2026

छह जुलाई लॉटरी के माध्यम से एक लाख से अधिक बच्चों के भविष्य का होगा निर्धारण

भोपाल
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अब तक एके लाख से अधिक आवेदन राज्य शिक्षा केंद्र को प्राप्त हो चुके हैं। अवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू की गई थी। आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किए गए है, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र, जो सामान्यत: शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकंडरी स्कूल है, वहां जाकर सत्यापन करवा सकते हैं। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालकों की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है। इस एप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जान कर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते है। पालक अपने निकट के सत्यापन केन्द्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पालक इस एप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।

मालूम हो कि इस बार एडमिशन में खासबात यह है कि अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन दो कक्षाओं में करा सकते हैं। यह प्रक्रिया दो सत्रों के लिए की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ऐसे बच्चों को आयु सीमा में छूट दी है, जो पिछले वर्ष एडमिशन नहीं ले सके थे। इन बच्चों को आयु सीमा में छूट देने के साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन ने इन्हें अगली कक्षा के लिए प्रमोट भी करना होगा। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

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Source : Agency

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