Wednesday, October 21st, 2026

दहेज हत्या का आरोप सिद्ध न होने पर आरोपित हुए बरी

रामपुर
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जैनुल आबेदीन ने दहेज हत्या के मामले में आरोप सिद्ध न होने पर अभियुक्त पति अहिमन साकेत,जेठ उमाकांत साकेत,जेठानी पुष्पा साकेत सभी निवासी ग्राम बघहाई थाना रामपुर बाघेलान बाइज्जत बरी, गौरतलब है कि बीते 2017 में नवविवाहिता अंजु साकेत पति अहिमन साकेत उम्र 28 वर्ष आग से झुलस गई थी जिसे आनन-फानन में जिला अस्पताल सतना में भर्ती कराया गया था जहां पर तहसीलदार के समक्ष मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर धारा 498A,304B,302 IPC एवं 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पति,जेठ, जेठानी पर मामला दर्ज किया गया था । अभियुक्त पक्ष से रामपुर बाघेलान से एडवोकेट पुष्पराज शुक्ला ने पैरवी की थी।

 

Source : Agency

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