Monday, October 26th, 2026

EWS को आय-संपत्ति सर्टिफिकेट जारी करेंगे तहसीलदार

भोपाल
प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आय और सम्पत्ति के प्रमाणपत्र तहसीलदार पंद्रह दिन में अनिवार्य रूप से जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभााग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर,कमिश्नर और तहसीलदारों को निर्देश जारी किए है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसके लिए आय एवंसम्पत्ति प्रमाणपत्र जरुरी होता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए पंद्रह दिन की समयसीमा तय कर  दी है। यह प्रमाणपत्र उन परिवारों को जारी किया जाएगा जिनकी कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसमें वेतन, कृषि और व्यवसाय से आय को शामिल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है,जिनके पास बारह सौ वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान, फ्लैट  नगर निगम क्षेत्र में हो और नगर पालिका क्षेत्र में पंद्रह सौ वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान, फ्लैट हो उन्हें मध्यप्रदेश का ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा। वहीं केन्द्र सरकार के ईडब्ल्यूएस के लिए वे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिनके पास पांच एकड़ या अधिक कृषि भूमि,एक हजार वर्गफुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, नगर पालिका में सौ वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड, नगर पालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में दो सौ वर्ग गज और अधिक का आवासीय भूखंड हो उनका प्रमाणपत्र नहीं बनेगा।

प्रमाणपत्र के लिए आॅनलाईन लोक सेवा केन्द्र, एमपी लोक सेवा पोर्टल या तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसमें समग्र आईडी,सम्पत्ति के रजिस्ट्री दस्तावेज, खसा बी1, फार्म 16, पिछले वर्ष का आईटीआर और स्वघोषणा पत्र भी लगाना होगा।पटवारी सम्पत्ति का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देगा उसके आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। समयसीमा में प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर कलेक्टर को अपील की जा सकेगी। फार्म अस्वीकृत करने पर अधिकारी को कारण का भी उल्लेख करना होगा।

 

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Source : Agency

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