Monday, October 19th, 2026

हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका, नई खनन नीति पर लगाई रोक 

नैनीताल
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को झटका देते हुए प्रदेश की नई खनन नीति पर रोक लगा दी है, जिसे 28 अक्टूबर, 2021 को लागू किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह याचिका नैनीताल के एक निवासी ने दायर की है। याचिकेा में आरोप लगाया है कि नई खनन नीति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना लागू की गई थी। चिका में  यह भी आरोप लगाया गया है कि निजी पार्टियों को खनन पट्टे जारी करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पर्यावरण को संभावित नुकसान की अनदेखी की गई। नई नीति में 5 हेक्टेयर तक की भूमि पर उत्खनन का पहला अधिकार उसके मालिक को दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को दो क्षेत्रों के उत्खनन का अधिकार पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। 
 

 

#Shock

Source : Agency

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