Thursday, October 22nd, 2026

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश-एमएसएमई देगा भरपूर रियायत और सहायता

भोपाल  
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों के विकास के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 का ऐलान किया है। नीति में मध्यप्रदेश में फैले पावरलूम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक रियायत और सहूलियत देने की नीति बनाई है। ,इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। नीति के तहत प्रदेश के प्लेन - सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता यदि कोई हो, तो उसके समायोजन के पश्चात शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत की 25 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। पॉवरलूम में विद्युत प्रदाय में 20 हॉर्स पॉवर तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से और 20 हार्स पॉवर से अधिक परंतु 150 हार्स पॉवर तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1रूपये 25 रुपये पैसे प्रति यूनिट की दर से रियायत दी जाएगी। सजे साथ ही विद्युत प्रदाय में 150 हार्स पॉवर तक की क्षमता के पॉवरलूम को फिक्स चार्जेस और न्यूनतम प्रभार एवं वास्तविक खपत के अंतर की राशि  शत - प्रतिशत प्रतिपूर्ति  किये जाने का नीति में प्रावधान किया गया है।

पॉवरलूम के लिये औद्योगिक क्षेत्र, बहुमंजिला औद्योगिक परिसर,  क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60 प्रतिशत और अधिकतम 5 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पॉवरलूम को उल्लेखित सहायता संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड रुपये तक का निवेश करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी। नीति में कहा गया है कि इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई नीति में अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएँ जो समान प्रकार की न हो को भी पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

 

#Self-reliant

Source : Agency

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