मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पांच मार्च तक कराया जा सकता है पंजीयन
धमतरी
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नगरी विकासखण्ड में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पात्रता रखने वाले इच्छुक आगामी पांच मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, नगरी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बाल विकास परियोजना कार्यालय नगरी अथवा संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक/ क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जरिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या और उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या की आयु पांच मार्च की स्थिति में 18 साल से अधिक और वर की आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए। वधु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारी की सदस्य हो। कन्या का प्रथम विवाह के लिए ही इस योजना में पात्र होगी। कन्या को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या सामुहिक विवाह योजना नियम 2005 अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामुहिक विवाह योजना में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी। आवेदन पत्र के साथ बीपीएल कार्ड अथवा राशनकार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, वर-वधु की दो-दो फोटो तथा सरपंच/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अविवाहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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