Tuesday, October 20th, 2026

RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस, समझें-डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा

 नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है।

क्या कहा केंद्रीय बैंक ने: आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है।’’ बयान के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
 

आरबीआई ने कहा कि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब ये कि खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपये बीमा की रकम के तौर पर मिलेंगे। 

 

#बैंक का लाइसेंस

Source : Agency

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