Wednesday, April 22nd, 2026

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 19858 सिपाहियों के किए गए स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी

पटना
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 19858 सिपाहियों के किए गए स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश राजेश वर्मा की एकलपीठ ने अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार ने अदालत को बताया कि दिनांक 5 मई को एक साथ हजारों सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया, जबकि वर्तमान में राज्य में कोई स्थानांतरण नीति अस्तित्व में नहीं है।

'पूर्ववर्ती स्थानांतरण नीति को किया समाप्त'
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वर्ष 2022 में पूर्ववर्ती स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं बनाई गई है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 2010 से 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का स्थानांतरण बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के किया गया, जबकि अन्य कई सिपाही अभी भी अपने वर्तमान जिलों में कार्यरत हैं जिनका स्थानांतरण नहीं किया गया।

इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।

 

Source : Agency

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