Tuesday, October 20th, 2026

पंचायत चुनाव के उम्मीदवार नहीं ले रहे जमानत राशि वापस

भोपाल
पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार अब चुनाव टलने पर अपनी जमानत राशि वापस नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि राशि प्रक्रिया जटिल होने के चलते अधिकांश उम्मीदवारों ने राशि लेने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जमानत राशि वापस लेने के लिए 6 माह तक का समय दिया गया है लेकिन एक महीना से अधिक का समय बीत जाने पर उम्मीदवारों ने राशि वापस नहीं ली है।   

दरअसल उनका कहना है कि नामांकन के बाद प्रचार प्रसार में वह मोटी रकम खर्च कर चुके हैं। ऐसे में अब 400 रुपए लेने के लिए क्या चक्कर काटें? दावेदारों ने मांग की है कि उन्हें हुए नुकसान का सरकार हजार्ना दे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 फीसदी से ज्यादा उम्मदीवार अपनी जमानत राशि वापस नहीं लेना चाहते। पदाधिकारियों का कहना है कि उम्मीदवार जमानत के पैसे लेकर क्या करेंगे! इससे कहीं ज्यादा पैसा तो वह प्रचार प्रसार पर खर्च कर चुके हैं। उम्मीदवारों की मांग है कि राज्य सरकार को उम्मीदवारों को हजार्ना देना चाहिए।

जमानत राशि वापस लेने के लिए उम्मीदवारों को कलेक्ट्रेट आॅफिस जाना होगा और वहां पैसे जमा करने की पर्ची दिखानी होगी। उसके बाद उम्मीदवारों की जमानत राशि वापस हो पाएगी। निर्वाचन आयोग ने जमानत राशि वापस लेने के लिए 6 माह तक का समय दिया गया है। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना था। यही वजह है कि पहले चरण के लिए मतदान करने वाले उम्मीदवारों कई दिनों से प्रचार में जुटे थे और लगभग पूरी तैयारी कर चुके थे।

2 लाख उम्मीदवारों ने भरा था पर्चा
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में करीब 2 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। सबसे ज्यादा सरपंच और पंच पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए थे। जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 8 हजार, जनपद सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच पद के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रुपए जमानत राशि जमा हुई थी। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए इसकी आधी रकम जमा हुई है।

 

Source : Agency

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