Tuesday, October 20th, 2026

पठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर पंच सरपंच जनपद

सदस्य जिला पंचायत सदस्यो के मतो की गणना करने हेतु किया गया प्राधिकृत
सिंगरौली

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने रिटर्निग आफिसर पंचायत निर्वाचन जनपद पंचायत बैढ़न, देवसर, चितरंगी को इस आशय के निर्देश दिये गये है कि पंचायत निर्वाचन 2022 हेतु जारी किये गये दल गठन आदेश के कण्डिका क्रमांक 2 में लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 73 के अंतर्गत उक्त सारणी के स्तम्भ (2) विनिदृष्टि पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर सरपंच एवं पंच  के निर्वाचन के लिए डाले गये मतो की गणना अपने पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त स्थान पर यह पड़ा जाये कि सरपंच एवं पंच के साथ साथ जनप सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए डाले गये मतो की गणना अपने पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन कराने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश मे यह उल्लेख किया गया है कि इस आशय का परिपत्र अपने स्तर से जारी कर संबंधित को सूचित कराना सुनिश्चित करे।

 

Source : Agency

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