Sunday, October 25th, 2026

संस्कारधानी का मखौल उड़ाते हो रहा हुक्का बार का संचालन

राजनांदगांव
संस्कारधानी में तरह-तरह का नशा परोसने का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। अवैध शराब हो या नशे की गोलियां, बड़े शहरों की तर्ज पर यहां भी अब कुछ संभ्रांत परिवारों के युवाओं मे हुक्का बार का प्रचलन बढ़ गया है और उसका व्यवसाय भी इसी कड़ी में रेवाड़ीही हाईवे, शहर के मध्य संचालित होटल हो या जी ई रोड सोमनी का होटल, शहर में नए नशे की लत में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच अब युवा नशे की ओर खींचे चले जा रहे है, जिसका फायदा होटल मालिक बखूबी उठा रहे है और खुलेआम ब्लैक फॉरेस्ट, कमिश्नर, आरेंज रोज और अनेकों फ्लेवर में हुक्का उपल्ब्ध किया जाता है जिसकी कीमत 500 से 800 रुपए तक होती हैद्य जो लोग हुक्काबार संचालित कर रहे है उन्हे सिर्फ अपने फायदे से मतलब, जिसकी शिकायत भी कई बार लिखित और मौखिक भी हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है!

मिली जानकारी के अनुसार शहर से लगी दो बड़ी होटलों सहित हाईवे के बड़े होटल में खुलेआम हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। जहां रोज युवाओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यहां रात्रिकालीन युवा हुक्का बार में हुक्का पीते नजर आ जाएंगे। होटलों के नीचे गाडिय़ों का जमावड़ा इतना जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता कि होटल में इस नशे के प्रति युवाओं का आकर्षण कितना बढ़ रहा है। जिसकी शिकायत कई बार हो जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होना समझ से परे है? किसके संरक्षण में चल रहा या अवैध कारोबार क्यों कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ कांप रहे!

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के मध्य संचालित होटल हाईवे से लगे पेंड्री स्थित एक होटल एवं सोमनी के पास स्थित एक आलीशान होटल खुलेआम हुक्का बार संचालित है। पुलिस ने लाक डाऊन के दौरान एक बड़ी होटल में छापामार कार्यवाही भी की थी और होटल संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला भी पंजीबद्ध किया गया था. इसके बाद भी उक्त होटल संचालक के साथ-साथ अन्य होटलों के हौसले बुलंद नजर आ रहे है और हुक्का बार बेखौफ संचालित किया जा रहा हैद्य हुक्का बार को लेकर बार-बार जब शिकायतें बढ़ी तो महज खानापूर्ति के लिए कोटपा एक्ट के तहत मोहारा बाय पास में कार्यवाही की गई और बाकी बड़े होटलों तक अब तक कार्यवाही से बचे हुए है। जग जाहिर होने के बाबजूद कार्यवाही नहीं किया जाना नगर की जनता को भी समझ नहीं आ रहा है। कोटपा एक्ट में कार्यवाही का अधिकार पुलिस व फूड सेफ्टी को है, पर प्रभावशाली होटलों में कभी संयुक्त टीम ने जांच तक नहीं की।

 

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Source : Agency

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