फटाका लाइसेंस के लिए आनलाइन लिए जा रहे आवेदन
धमतरी
भारत शासन, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के निदेर्शानुसार राज्य शासन द्वारा स्थायी/अस्थायी फटाका लाइसेंस के आवेदन आॅनलाईन लेने की व्यवस्था की गई। साथ ही लाइसेंस के लिए समय सीमा एवं शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके मद्देनजर स्थायी/अस्थायी फटाका लाइसेंस के लिए आवेदन लेने संबंधी प्रक्रिया कलेक्टोरेट में आॅनलाईन कर दी गई है। कलेक्टोरेट से मिली जानकारी के मुताबिक स्थायी फटाका लाइसेंस जारी करने की समय सीमा 30 दिन तय की गई है, वहीं अस्थायी फटाका लायसेंस जारी करने की कुल समय सीमा 21 दिन है।
अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल ने बताया है कि स्थायी/अस्थायी फटाका लाइसेंस के आवेदन आवेदक द्वारा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन के साथ साईट मैप और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। जहां स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदक द्वारा आवेदन लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करने के बाद लोक सेवा केन्द्र द्वारा लाइसेंस लिपिक को आवेदन भेजा जाएगा। लाइसेंस लिपिक इसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भेजेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन पर प्रतिवेदन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भेजी जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन, के साथ अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा नस्ती अनुमोदन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन के बाद आवेदक को निर्धारित लाइसेंस शुल्क 600 रूपए जमा करने के लिए लोक सेवा केन्द्र को लाइसेंस लिपिक द्वारा भेजा जाएगा। शुल्क जमा करने पर लोक सेवा केन्द्र लाइसेंस जारी करने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को इसे भेजेंगे। बताया गया है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा शुल्क भुगतान के चार दिन के भीतर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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