Monday, October 19th, 2026

अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की बजाय 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, बैंक खाताधारकों के लिए राहत की खबर

नई दिल्ली
बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की बजाय 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत किया गया है, जिसे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और मंजूरी मिल गई। इसके तहत खाताधारकों और लॉकर होल्डर्स को नॉमिनेशन के नियमों में बड़ी राहत दी गई है।

क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि अभी तक बैंक खाताधारकों को अपने डिपॉजिट या लॉकर के लिए केवल एक नॉमिनी जोड़ने की अनुमति थी। लेकिन नए नियमों के तहत जमाकर्ता अब एक समय में या क्रमिक रूप से अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह बदलाव खाताधारकों को अधिक विकल्प और लचीलापन देगा।

लॉकर सेवाओं में क्या बदलाव?
लॉकर सेवाओं के लिए नॉमिनी जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। लॉकर होल्डर्स को "क्रमिक नामांकन" का विकल्प दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है, तो अगला नॉमिनी प्रभावी होगा। इससे लॉकर के सामान के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जटिलताएं कम होंगी।

बैंकिंग सुधार के अन्य प्रावधान
वित्त मंत्री ने बैंकिंग कानून में 19 संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनमें मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े बैंक ऑडिटिंग और अनुपालन को आसान बनाने पर जोर है। बैंक खातों और लॉकर सेवाओं से जुड़े इन नियमों का उद्देश्य बैंकों को पेशेवर और स्थिर बनाए रखना है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हालांकि, 2019 में 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाए गए थे।

सरकार और RBI की भूमिका
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2014 के बाद से सरकार और RBI बैंकों की स्थिरता को सुनिश्चित करने में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, "देश के बैंक अब पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि है।"

 

#Relief news for bank account holders

Source : Agency

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