सौ बिस्तरों के अस्पताल में अब 25 फीसदी आॅक्सीजन सहित बिस्तरों की व्यवस्था होना जरूरी
भोपाल
मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम शुरू करने के लिए अब आॅनलाइन आवेदन दिया जा सकेगा और उसकी मंजूरी भी आॅनलाइन दी जाएगी। सौ बिस्तरों के अस्पताल में अब 25 फीसदी आॅक्सीजन सहित बिस्तरों की व्यवस्था करना होगा। मरीजों के लिए सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। इनकी व्यवस्था करने पर ही नर्सिंग होम का संचालन किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम के लिए दस बिस्तरों के लिए तीन हजार, दस से बीस बिस्तरों तक 5250 रुपए, बीस से तीस बिस्तरों तक 6750 रुपए फीस लगेगी। तीस बिस्तरों अधिक प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए 225 रुपए फीस जमा कराना होगा। पंजीयन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए पांच सौ रुपए फीस देना होगा।
मेडिकल लैब, फिजियोथेरेपी और आउटडोर क्लीनिक सहित क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए तीन हजार रुपए फीस देना होगा। नर्सिंग होम में भवन और अन्य संसाधनों के लिए भी गुणवत्ता और अन्य मापदंड तय कर दिए गए हैं। नर्सिंग होम के लिए नगरपालिक नियमों का पालन करते हुए भवन का इंतजाम रखना होगा। कमरे हवादार और प्रकाशयुक्त तथा साफ सुथरे होंगे। प्रसूति कक्ष और शल्यक्रिया कक्ष की दीवारों का फर्श से चार फीट तक ऐसा निर्माण होगा कि वहां नमी, धूल ना हो। ये कक्ष रोगाणुमुक्त रखना होगा। संक्रामक रोगियों को अलग करने की व्यवस्था करना होगा।
जहरीले पदार्थ ताले-चाबी की आलमारी में
नर्सिंग होम के जहरीले पदार्थ ताले-चाबी वाली आलमारी में रखने होंगे।
भोजन, कर्मचारी भी तय
रोगियों के लिए स्वास्थ्यप्रद पोष्टिक भोजन बनाने और परोसने का इंतजाम करना होगा। 20 बिस्तरों के लिए चार नर्से जरूरी होंगी। उपचार गृह और प्रसूतिगृह में 3 नर्से अलग रखना होगा। 50 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाले नर्सिंग होम में प्रत्येक पचास बिस्तरों या उसके किसी भी भाग के लिए एक नर्सिंग सिस्टर की सेवाएं भी उपलब्ध कराना होगा।
हर काम का रजिस्टर
नर्सिंग होम के उपकरण, औषधि, उपयोग की वस्तुओं के लिए अलग-अलग स्टॉक रजिस्टर रखना होगा।
एक ही नर्सिंग होम में काम कर सकेगा एक डॉक्टर
20 रोगियों की बिस्तर क्षमता वाले उसके भाग या आंतरिक रोगियों की देखभाल के लिए उसी चिकित्सा पद्धति, जिसके लिए नर्सिंग होम पंजीकृत है एक आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी और प्रत्येक बाहय रोगियों के उपचार के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा व्यवसायी की तैनाती करना होगा। किसी आवासी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को एक बार में राज्य के केवल एक नर्सिंग होम में ही काम करने की अनुमति होगी। ऐसा करने पर पंजीयन रद्द किया जा सकेगा।

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