Friday, October 23rd, 2026

श्रम विभाग: ठेकेदारों का लाइसेंस तीन दिन, शॉप रजिस्ट्रेशन एक दिन में होगा

भोपाल
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अध्निियम के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन अब एक दिन में हो जाएगा। वहीं बीस अथवा अधिक ठेका श्रमिकों का नियोजन करने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस भी तीन दिन में मिल जाएगा।

राज्य सरकार ने श्रम विभाग की कई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है। दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत खुलने वाली संस्थाओं का पंजीयन श्रम अधिकारी एक दिन में करेंगे। तय समय पर पंजीयन नहीं होंने पर कलेक्टर को अपील की जा सके गी। वहां से भी समय पर काम नहीं होंने पर तीस दिन के बाद संभागायुक्त को अपील की जा सकेगी।  बीस से अधिक कर्मचारियों को रखने वाले ठेकेदारों को श्रम अधिकारी तीन दिन में लाइसेंस जारी करेंगे। तय समय पर लाइसेंस जारी नहीं होंने पर तीन  दिन के बाद उप श्रमायुक्त को और वहां भी निराकरण नहीं होने पर तीस दिन बाद अपर श्रम आयुक्त या श्रम आयुक्त को अपील की जा सकेगी। संविदा श्रम अधिनियम के तहत बीस से अधिक श्रमिकों को रखने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी लाइसेंस में संशोधन कर संशोधित लाइसेंस तीन दिन में जारी होगा। गैर खतरनाक  श्रेणी के कारखानों को नवीन लाइसेंस सात दिन में जारी हो जाएगा।

कारखानों का लाइसेंस सात दिन में रिन्यू
कारखानों के लाइसेंस का नवीनीकरण संशोधन अतिरिक्त मुख्य संयुक्त मुख्य उप मुख्य कारखाना निरीक्षक सात दिन में जारी करेंगे। दुकानों , वाणिज्यिक स्थापनाओं , मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण श्रम अधिकारी एक दिन में करेगे। कारखानों में स्वप्रमाणीकरण योजना के  अंतर्गत कारखानों से प्राप्त वाले आवेदनों का निराकरण सात दिन में होगा। अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन और लाइसेंस तीन दिन में, मोटर कर्मकार अधिनियम में पंजीयन एवं लाइसेंस एक दिन में, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीयन एक दिन में मिल सकेगा।

 

#Labor Department

Source : Agency

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