Friday, October 23rd, 2026

कांके विधायक समरी लाल को जाति प्रमाणपत्र पर HC से रहत

रांची.
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण मामले में सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील की आंशिक सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण मामले में सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील की आंशिक सुनवाई हुई।

अगली सुनवाई पांच दिसंबर निर्धारित की। पूर्व में कोर्ट ने समरी के जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच जारी रहेगी, पर अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। समिति द्वारा फिर से जाति प्रमाण पत्र की जांच शुरू करने के मामले में कोर्ट ने विधायक को दी अंतरिम राहत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है।

पूर्व में समरी लाल की तरफ से अदालत को बताया गया कि समिति द्वारा दोबारा जाति प्रमाण पत्र की जांच गलत है। इसे रोका जाए।
राज्य सरकार व सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं।

 

#Kanke MLA Samri Lal stays from HC on caste certificate

Source : Agency

पाठको की राय