Monday, October 19th, 2026

दुर्घटना में जान गंवाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश- ₹ 25 हजार से कम नहीं मानेंगे गैरकमाऊ की आय

 प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसी परिवार के गैर कमाऊ सदस्य की मानक आमदनी 25 हजार रुपये वार्षिक से कम नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वाहन दुर्घटना अधिनियम के शेड्यूल दो में इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया है इसके बावजूद संशोधन नहीं किया गया।

इसी के साथ कोर्ट ने कानपुर देहात के रूपचंद्र की अर्जी स्वीकारते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे एक लाख 80 हजार रुपये को संशोधित करते हुए पीड़ित परिवार को चार लाख 70 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

अपीलार्थी के सात वर्षीय बेटे की 18 मार्च 2018 को एक ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। रूपचंद्र ने दावा प्रस्तुत किया। अधिकरण ने दावा स्वीकार करते हुए मृतक बच्चे की संभावित आमदनी 15 हजार रुपये स्वीकारते हुए कुल एक लाख 80 हजार रुपये मुआवजा तय किया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि गैर कमाऊ सदस्य की संभावित आमदनी 15 हजार रुपये तय करना अनुचित है ।

 

Source : Agency

पाठको की राय