सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लागू न करने पर सुनवाई
जबलपुर
सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं किए जाने पर दी गई चुनौती पर आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामला चीफ जस्टिस रवि मालिमठ की डिवीजन बैंच के समक्ष सुना जाएगा। दरअसल, महाधिवक्ता कार्यालय के सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण नियम लागू नहीं करने पर चुनौती दी गई है। इसमें बताया गया है कि 17 फरवरी 2022 को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न पदों पर 140 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।
इसमें आरक्षण के प्रावधान ही लागू नहीं किए गए। इसमें तर्क दिया गया है कि उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग से तो एक भी अधिवक्ता की शासकीय अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति नहीं की गई है। इसलिए यह नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14-15 ओर 16 के अनुसार असंगत हैं। साथ ही साथ यह मध्यप्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 का उल्लंघन भी है। याचिका में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उक्त नियुक्तियों को शून्य घोषित किया जाए।

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