प. बंगाल :हिंसा की जांच करेगी CBI, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कलकत्ता
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है।
हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यालाय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है।'
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार चुनाव समाप्त होने के बाद मई में हुई हिंसा की घटनाओं को नकार रही है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि चुनाव के बाद हिंसा वास्तव में हुई थी।
#पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद

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