मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
लखनऊ
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की आगामी दो मई को होने वाली मतगणना की तैयारी कर ली है। हर मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि होने पर उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।
आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों और उनके एजेण्ट को मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पहले आर.टी.पी.सी.आर. अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सिनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिखाए जाने के उपरान्त ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए अथवा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से अथवा थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त ही स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मतगणना हाल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाय। सेनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाय ताकि सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सेनेटाइज कर ही मतगणना हाल मे प्रवेश की अनुमति दी जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा- 51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए।

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