क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने पर विचार, कानूनों में हो सकते हैं बदलाव
नई दिल्ली
सरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव करने वाली है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने आज पीटीआई से बात करते हुए कहा कि आयकर कानूनों में बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा हो सकते हैं.
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार बिल ला सकती है. इससे पहले यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित संसदीय समिति की बैठक में यह राय बनी कि क्रिप्टोकरेंसी को बैन करना उचित नहीं होगा, इसपर कानून बनाये जाने की जरूरत है.
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वर्तमान स्थिति में कुछ लोग क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर पहले से ही टैक्स दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी अब देश में बहुत बढ़ गया है इसलिए अब यह देखना होगा कि इसपर कानून की स्थिति में बदलाव लाया जाये या नहीं.
क्रिप्टो ट्रेडिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब हम नया कानून लायेंगे तो देखा जायेगा कि उसमें क्या किया जा सकता है. लेकिन यह तय है कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा.

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