Tuesday, October 20th, 2026

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दिया देश की सर्वोच्च अदालत में आवेदन

जबलपुर
मध्यप्रदेश में नगर निगम के मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाना चाहिए। इस आशय पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से दायर याचिका का रिस्टारेशन करने आवेदन दे दिया गया है। मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा उठाया गया है।

मंच की ओर से डॉ. पीजी नाजपांडे, एडवोकेट प्रभात यादव ने बताया कि  सुप्रीम कोर्ट में यह आवेदन देकर कहा गया है कि एमपी हाईकोर्ट ने 10 दिसम्बर 1997 को आदेश जारी कर जनता द्वारा मेयर के चुनाव को सही ठहराया था। चूंकि बाद में 9 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने मेयर चुनाव पार्षदों से कराने का अध्यादेश जारी कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट से याचिका और रिव्यु पिटीशन दोनों खारिज कर दिए गए। इसी बीच विगत 26 सितम्बर 2020 को राज्य सरकार ने ही मेयर का चुनाव जनता से कराने आदेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट न 12 अक्टूबर 2020 को एसएलपी खारिज की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर 12 अक्टूबर 2020 के आदेश को रिकॉल कर पहले से दायर एसएलपी की सुनवाई करने प्रार्थना की गई है।

 

#Supreme Court

Source : Agency

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