Friday, April 17th, 2026

वोट की चोट देने नशे पर रोक!, झारखंड निकाय चुनाव में आज से शराब दुकानें सील

रांची.

नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर झारखंड पुलिस-प्रशासन व संबंधित विभागों ने आपसी सहमति से सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में निगम चुनाव में मतदान के दो दिन पहले से झारखंड में शराब की बिक्री बंद करने पर सहमति बनी है, ताकि मतदान के दौरान शराब के नशे में विधि व्यवस्था बाधित नहीं की जा सके।

झारखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है। शराब की बिक्री बंद करने से संबंधित आदेश भी जारी हो चुका है। जारी आदेश के अनुसार 21 फरवरी की शाम पांच बजे से झारखंड में शराब की दुकानें बंद रहेंगी जो 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक रहेंगी। यानी इस अवधि में ड्राई डे रहेगा। इस दरम्यान सभी संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासनिक आदेश के तहत उक्त अवधि में सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेडे के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे।

होटल और क्लबों में भी प्रतिबंध
इस अवधि में राज्य के किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर से भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित प्रविधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य दिनों में राज्य में शराब की खुदरा दुकानें हर दिन सुबह दस बजे से रात के 11 बजे तक खुलती हैं, जबकि बार व रेस्टोरेंट रात को 12 बजे तक खाेलने की अनुमति है।

 

#Liquor Shop

Source : Agency

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