Thursday, October 22nd, 2026

7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही करना होगा काम, फैक्ट्री में काम करने वालों के हक में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

पटना

बिहार के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगार एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करेंगे। इससे अधिक घंटे काम लेने की अनुमति फैक्ट्री संचालकों को नहीं दी जाएगी। इस तय अवधि में भी कामगार से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे का काम कराया जा सकेगा। काम कराते समय पांच घंटे के बाद कामगारों को हर हाल में आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा।

श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों के लिए वेतन के साथ ही काम के घंटे और वार्षिक अवकाश तय किया है। इसके तहत विभाग ने कहा है कि सप्ताह में 48 घंटे के अनुसार एक दिन में आठ घंटे ही कामगार काम करेंगे। अगर इससे अधिक काम कराया गया तो कामगार को साधारण दर की जगह दोगुने दर से वेतन देना होगा। वेतन अवधि के अंत में ओवरटाइम का पैसा कामगारों को मिलेगा।

एक दिन में कामगारों से 12 घंटे का काम तभी कराया जा सकेगा जब वह अनिवार्य सेवा से जुड़ा रहेगा। कामगारों को मिलने वाले अवकाश की सूची भी फैक्ट्री परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करनी होगी, ताकि श्रमिकों को यह जानकारी रहे कि सप्ताह के किस दिन उन्हें अवकाश मिलेगा।

 

Source : Agency

पाठको की राय