Tuesday, October 20th, 2026

19 दुकान संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 2800 का काटा गया चालान


धमतरी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले द्वारा जिले के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तम्बाकू एवं तम्बाकूयुक्त पदार्थ, खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में नियमानुसार कमी और लापरवाही पाए जाने पर 19 दुकान संचालकों के विरूद्ध कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए 2800 रूपए का चालान काटा गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू का सार्वजनिक इस्तेमाल, सिगरेट, बीड़ी का सार्वजनिक जगह में पीना और स्कूलों के आसपास तम्बाकूयुक्त सामग्री की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.डी.के.तुर्रे के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को खाद्य सामग्रियों में मिलावटी अथवा दूषित पदार्थ नहीं बेचने संबंधी समझाईश दी गई।

 

Source : Agency

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