कोरोना के बढ़ते केस के बीच होली के लिए कड़े नियम लागू, आदेश जारी
दुर्ग
दुर्ग जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए नए व कड़े नियम होली के पहले निकाल दिए हैं जो भी नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। जुलूस धरना प्रदर्शन रैली पर रोक,सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक,राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम में भीड़ पर रोक,,धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खोले जायेंगे। किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित। शादी,अंतिम संस्कार,दशगात्र व चालीसवां के लिए केवल 50 व्यक्तियों की मिलेगी अनुमति। सभी प्रकार के इवेंट्स, खेल पर रोक। होटल रेस्टोरेंट मैरिज हाल क्लब व कालोनियों में नहीं हो सकेंगे होली मिलन का कार्यक्रम। किसी भी नए कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी। अन्यथा कोविड नियमावली के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

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