PHQ ने बेटा-बेटी में भेद किया बंद, बेटियों की शादी में नहीं मिलेगी किराए की छूट
भोपाल
एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की बेटी की शादी के लिए समारोह स्थल के किराये में मिलने वाली छूट अब पुलिस मुख्यालय ने खत्म कर दी गई है। बेटियों की शादी के लिए यह छूट पुलिस मुख्यालय अपने सामुदायिक भवन को किराये पर लेने वाले पुलिसकर्मियों को देता था। अब बेटा और बेटी को लेकर भेद खत्म करते हुए इनकी शादी के लिए पुलिस जवानों को समान दर पर ही सामुदायिक भवन किराये पर लेने के लिए भुगतान करना होगा।
पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में अपने सामुदायिक भवनों के किराये की नई दर तय की गई है। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को बड़े शहरों के सामुदायिक भवन के नाम से अलग रेट तय किए गए हैं, जबकि बाकी के शहरों के लिए छोटे शहरों के नाम से पुलिस के सामुदायिक भवनों की किराये की दर अलग हैं।
आरक्षक, प्रधान आरक्षक और एएसआई को पहले अपनी बेटी की शादी के लिए सामुदायिक भवन सिर्फ 5 हजार रुपए में मिलता था। जबकि बेटे की शादी में यह किराया दस हजार रुपए होता था। तब इसमें बड़े और छोटे शहरों में समान दर थी। अब इसमें बदलाव करते हुए बड़े शहरों में किराया दस हजार कर दिया गया है, जबकि छोटे शहरों में सात हजार रुपए किराया हो गया है। नई दरों में बेटा और बेटी की शादी के लिए अलग-अलग दर वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब बेटे की शादी हो या बेटी की इन तीनों पदों के पदस्थ पुलिसकर्मियों को बड़े और छोटे शहरों के अनुसार भुगतान करना होगा। पुत्र-पुत्री के साथ ही सेवा पुस्तिका में दर्ज आश्रित सदस्यों क लिए इसी दर पर पुलिसकर्मियों को सामुदायिक भवन किराये पर मिल सकेंगे।
इन दरों में यह भी तय किया गया है कि सामुदायिक भवन दोपहर एक बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक के लिए इस दर पर दिया जाएगा। इसके बाद शुरू के दो घंटे यानि दोपहर 12 बजे तक किसे ने रखा तो प्रति घंटे 15 प्रतिशत की दर से चार्ज किया जाएगा। इससे ज्यादा रखने पर पूरे दिन का किराया वसूला जाएगा।

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