ETP के दुरुपयोग की भारी शिकायतें खनिज विभाग के पास, पट्टेदारों से बकाया भाटक 31 मार्च से पहले जमा कराने के कलेक्टरों को निर्देश
भोपाल
प्रदेश में खनिज परिवहन में ईटीपी के दुरुपयोग की भारी शिकायतें खनिज विभाग के पास पहुंच रही है। इसपर शिकंजा कसने के लिए अब खनिज विभाग ने सभी कलेक्टरों को कड़ी चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि जांच कराए कि ईटीपी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ऐसा मिलता है तो परिवहनकर्ता और पट्टेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस में निर्देश दिए थक कि प्रदेश में खनिजो के अवैध परिवहन, उत्खनन की रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए सभी कलेक्टरों से तीन प्रमुख निर्देशों का जिलों में पालन कराने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि खनिजों के परिवहन में ईटीपी का प्रयोग किये जाने की व्यवस्थ प्रदेश में लागू है। पट्टेदारों द्वारा जारी किए जा रहे ईटीपी में खनिज परिवहन का मार्ग, अनुमानित दूरी और अनुमानित समय अंकित किया जाता है। इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए कि इस प्रकार जारी ईटीपी का पट्टेदार द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। यदि दुरुपयोग किया जाना पाया जाता है तो परिवहनकर्ता और पट्टेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन में राजसात किये गये वाहनों और मशीनरी की नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की जाए तथा नीलामी के बाद इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि अवैध कार्य में लगे व्यक्ति हतोत्साहित हो सके।
सभी पट्टेदारों से बकाया अनिवार्य भाटक की राशि 31 मार्च 2021 के पहले जमा कराई जाए। यदि किसी पट्टेदार द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है तो मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कलेक्टरों को कहा गया है।

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