Thursday, October 22nd, 2026

पाबंदी बड़ी: मॉल में 100 से ज्यादा की एंट्री नहीं, एक घंटे रोड पर नहीं चलेंगे वाहन

 पंजाब 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगले सप्ताह यानी सोमवार से यह फैसला लागू होगा।कोरोना के मामले बढ़ने के साथ पाबंदियां भी अब बढ़ने लगी हैं। पंजाब में 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जो रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यही नहीं 31 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेजों को भी बंद कर दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यही नहीं नाइट कर्फ्यू के अलावा अब दिन में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। सूबे में 11 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक एक घंटे के लिए वाहन नहीं चलेंगे। 

इसके अलावा सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगे। मुंबई की तरह ही पंजाब सरकार ने भी मॉल्स को लेकर फैसला लिया है कि एक समय में 100 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। बता दें कि मुंबई में बीएमसी ने आदेश दिया है कि किसी भी मॉल में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिनके पास कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी।

घर में 10 से ज्यादा लोगों को न बुलाएं: सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील की है कि घर में एक समय में 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। दो सप्ताह तक सामाजिक कार्यक्रमों से बचें। सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा शादी, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों को ही करने की इजाजत है। इनमें भी 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। ये पाबंदियां रविवार से लागू हो रही हैं।

इंडस्ट्री छोड़ नाइट कर्फ्यू में सब रहेगा बंद: चीफ मिनिस्टर ने नाइट कर्फ्यू के दौरान इंडस्ट्रीज के अलावा नाइट कर्फ्यू में अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाने को कहा है। बता दें कि सूबे के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इनमें लुधियाना, जालंधन, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, एसबीएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा शामिल हैं।

 

Source : Agency

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