संपत्तिकर जमा नहीं करने वालों की जमीन होगी कुर्क
रायपुर
कोरोना काल के चलते नगर निगम ने पिछले साल संपत्ति जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया था और उसी की वसूली के लिए घर-घर जाकर डिमांड नोटिस ओर पाम्प्लेट चिपका कर सूचना दे रही है। इसके बाद भी अगर संपत्तिकर जमा नहीं किया जाता है तो उनकी जमीन को कुर्की किया जाएगा।
Ñनगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार जोन एक की राजस्व विभाग की टीम ने 65 करदाताओं से तीन लाख 91 हजार 994 रुपये राजस्व वसूला है। जोन दो की राजस्व विभाग की टीम ने 93 करदाताओं से आठ लाख 22 हजार 486 रुपये, जोन तीन की टीम ने 103 करदाताओं से पांच लाख 92 हजार 441 रुपये, जोन चार की टीम ने 83 करदाताओं से पांच लाख 66 हजार 613 रुपये की वसूली की है। इसी तरह जोन पांच की टीम ने 128 करदाताओं से पांच लाख 67 हजार 835 रुपये, जोन छह की टीम ने 120 करदाताओं से तीन लाख 78 हजार 716 रुपये, जोन सात की राजस्व विभाग की टीम ने 48 करदाताओं से तीन लाख 42 हजार 541 रुपये, जोन आठ की टीम ने 162 करदाताओं से सात लाख 41 हजार 933 रुपये, जोन नौ की टीम ने 170 करदाताओं से 12 लाख 3 हजार 883 रुपये और जोन 10 की राजस्व विभाग की टीम ने 134 करदाताओं से तीन लाख 39 हजार 137 रुपये का राजस्व वसूल किया है।
कोरोना काल के वैसे भी नगर निगम के राजस्व विभाग ने चलते बड़े बकायदारों से संपत्ति कर वसूलने लिए अब नया तरीका अपनाया है और घर-घर जाकर डिमांड नोटिस भेजने के साथ ही घर में पाम्पलेट चिपकाकर उन्हें सूचना भेज रही है। इसके बाद भी अगर वे 31 मार्च 2021 तक संपत्तिकर जमा नहीं करते हैं तो उनकी जमीनों को कुर्की किया जाएगा।

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