शिवराज सरकार का नई ईयर गिफ्ट, पुलिसकर्मी की मौत पर पत्नी को रिटायमेंट की आयु तक वेतन
भोपाल
मध्य प्रदेश पुलिस के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले की वजह से अब पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रिटायरमेंट की आयु तक अंतिम वेतन मिलेगा. यानी पत्नी को रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष तक वेतन मिलेगा. पहले ऐसी व्यवस्था पुलिस विभाग में नहीं थी लेकिन, अब सरकार ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है.
वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है. पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था. इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी. इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है. इस वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी. साथ ही पुलिसकर्मी की रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद वेतन के 50% के बराबर परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा.
2008 किए गए संशोधन को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश से अब पुलिस के परिवार को फायदा होगा. इस मामले को लेकर पुलिस विभाग की तरफ से कई बार मांग भी उठ चुकी थी. नए प्रावधान के तहत पुलिसकर्मी को उसकी मृत्यु वाले महीने में प्राप्त होने वाले वेतन यानी जिस समय मृत्यु हुई, उस समय जो वेतन मिल रहा था, वह रिटायरमेंट की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा. रिटायरमेंट की आयु पूरी होने पर वेतन के 50प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी. इस व्यवस्था से सरकार पर वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता, वह नहीं पड़ेगा.

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