Wednesday, October 21st, 2026

विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में धारा 144 रहेगी प्रभावशील

रायपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी रायपुर डॉ.एस.भारतीदासन ने 22 फरवरी से शुरू होने वाले छत्तीसगढ की पंचम विधानसभा के दशम् सत्र 26 मार्च तक की अवधि के लिए विधानसभा भवन के निर्धारित क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील करने का आदेश दिया है।

इसके तहत विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराये जाने के दृष्टिकोण से ज्ञानगंगा स्कूल टर्निग बलौदाबाजार रोड से जीरो प्वाइंट तक, अंवति बाई चैक से व्ही.आई.पी. तिराहा-जीरो प्वाईंट तक, बरौदा चैक से जीरो प्वाईंट तक तथा कचना मोड़ से धनेली मोड़ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के इन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगी तथा इन्हें 22 फरवरी से  26 मार्च तक की अवधि के लिए सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

 

#विधानसभा सत्र

Source : Agency

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