Sunday, October 25th, 2026

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से बंद रहेंगी शराब की दुकानें

भोपाल

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि 27 सितम्बर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहाँ की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रतिबंध संबंधित 46 नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 कि.मी. की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों पर लागू होगा।

 

 

#मतदान समाप्ति

Source : Agency

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