Tuesday, October 20th, 2026

फरवरी के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी 

नई दिल्ली
अब केंद्र सरकार ने फरवरी के लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन एक फरवरी से प्रभावी होकर 28 फरवरी 2021 तक लागू रहेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसके तहत सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। आवाजाही पर कोई रोक नहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर आवाजाही में कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। इसके अलावा किसी भी मूवमेंट के लिए ई-पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 

गाइडलाइन में सरकार ने साफ किया कि कटेंनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हर क्षेत्र में सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर ये नियम वहीं सरकार ने सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पहले से ही छूट दे रखी है। अगर किसी स्थान पर कार्यक्रम होना है, तो हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग आ सकते हैं। वहीं किसी इमारत के अंदर कार्यक्रम है, तो वहां पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। साथ ही खुले आसमान या मैदान में कार्यक्रम करने पर लोगों की संख्या जगह के क्षेत्रफल पर निर्धारित होगी। 

एग्जीबिशन को भी इजाजत वहीं सरकार ने स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल को अनुमति पहले ही दे दी थी। पूल के इस्तेमाल से पहले एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे पहले की गाइडलाइन में बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन की इजाजत दे रखी थी, लेकिन अब सभी तरह के प्रदर्शनी हॉल को अनुमति प्रदान कर दी गई है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के तहत आने वाले सभी कॉलेज, विभाग 1 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। 

दिल्ली विश्वविद्यालय, हालांकि, केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए फिर से खुल जाएगा। ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक अभी बरकरार है। हालात को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित लगभग 24 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा चुनिंदा रूटों पर चालू की गई है। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन से आने-जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
 

 

#कोरोना गाइडलाइन जारी 

Source : Agency

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