Tuesday, October 20th, 2026

प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को मिले एक साल में स्वेच्छानुदान के रूप में ढाई करोड़ तक बांटने के पावर

भोपाल
लंबे समय से विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का निर्वाचन तो नहीं हो पाया है। प्रोटेम स्पीकर के जरिए विधानसभा की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। अब संसदीय कार्य विभाग ने प्रोटेम (सामयिक) स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अध्यक्ष की तरह एक साल में स्वेच्छानुदान के रूप में ढाई करोड़ रुपए तक बांटने के पावर दे दिए है। किसी जरुरतमंद को वे एक बार में चालीस हजार रुपए तक दे सकेंगे। महानुभावों की जयंती, महोत्सव मनाने के लिए भी वे स्वेच्छानुदान का उपयोग कर सकेंगे।

संसदीय कार्यविभाग ने सोलह मार्च 2020 को विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान देने संबंधी नियम जारी किए थे। विधानसभा अध्यक्ष को पहले सालभर में एक करोड़ रुपए स्वेच्छानुदान देने का पावर था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के कार्यकाल में यह राशि बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपए कर दी गई है। अब प्रोटेम स्पीकर को भी स्वेच्छानुदान की राशि देने के अधिकार संसदीय कार्य विभाग ने दे दिए है। अनुदान समानुपातिक रूप से मासिक आधर पर दिया जा सकेगा। विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष एक वर्ष में किसी भी एक मामले में अधिक से अधिक चालीस हजार रुपए तक और उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बीस हजार रुपए तक स्वेच्छानुदान दे सकेंगे। प्रोटेम स्पीकर ऐसी संस्थाएं जो जनहित में संचालित हो और सार्वजनिक प्रयोजन हो उन्हें भी स्वेच्छानुदान की राशि दे सकेंगे।

प्रोटेम स्पीकर को स्वेच्छानुदान से राशि बांटने के जो पावर दिए गए है उनमें वे चिकित्सा, शिक्षा, ईमानदारी और वीरतापूर्ण किए गए कामों के लिए पुरस्कार दे सकेंगे। इसके अलावा स्कूल जाने योग्य निर्धन बचों को प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार, विधवा महिला, मुक्त बंधुआ मजदूर, निर्धन व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता, निर्धन व्यक्ति, अनाथ या अपंग व्यक्ति,हाट-बाजार, मेलों  में घटित घटना में मृतकों, घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता, बिजली करंट से मृत, व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता,  रेल, बस दुर्घटना, डकैतों, चोरो द्वारा लूट करने के दौरान मृत, घायलों के परिवारों को आर्थिक मदद, खदान दुर्घटना, डूबने से मृत अथवा अन्य किसी घटना में मृतकों, घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक, आकस्मिक घटना, आपदा से प्रभावित परिवारों , व्यक्तियो को आर्थिक सहायता दे सकेंगे।

 

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Source : Agency

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