पटना हाईकोर्ट ने जल्ला हनुमान मंदिर मामले में सरकार से किया जवाब-तलब, कार्य योजना पेश करने का दिया आदेश
पटना
पटना हाईकोर्ट ने जल्ला हनुमान मंदिर मामले में सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 21 सितंबर तक कार्य योजना बना कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जल्ला हनुमान मंदिर की सुरक्षा, संरक्षण व जलाशय पर किये गए अतिक्रमण के मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सीएलयू के छात्र गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राजस्व सचिव के नेतृत्व में बनी कमेटी को आगामी मंगलवार तक कार्य योजना बना कर पेश करने का आदेश दिया।
कमेटी में नगर आयुक्त सहित डीसीएलआर, सीओ एवं अन्य अधिकारी को रखा गया है। इसके पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार तथा नगर आयुक्त की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट का कहना था कि मंदिर के जिस भाग में अतिक्रमण नहीं है, उसकी घेराबंदी कैसे की जाए और वहां बिजली की व्यवस्था कैसे होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्व सचिव ने कमेटी का गठन किया गया है। वहीं कोर्ट ने जलाशय की सुरक्षा के लिये उपाय करने को भी कहा था। जबकि अतिक्रमण हटाने को वीडियोग्राफी कराने का निर्देश पटना डीएम को दिया था। मामले पर अगली सुनवाई आगामी 21 सितंबर को होगी।

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