Tuesday, October 20th, 2026

नाबालिक के साथ गैंग रेप करने वाले दो अभियुक्तों को 20 साल का कारावास

सतना
नाबालिक के साथ गैंगरेप करने वाले दो अभियुक्तों विष्णु केवट पिता सुखी लाल केवट निवासी हवाई पट्टी आदर्श नगर सतना और सूरज और सूर्य बली केवट पिता स्वर्गीय परमेश्वर केवट निवासी आमिन थाना ताला को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने 22 नवम्बर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों को  37 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया । पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।

 

#कारावास

Source : Agency

पाठको की राय