Monday, October 19th, 2026

जब्तशुदा वाहनों की सुनवाई 8 फरवरी को

मुरैना
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों में अधिनियम की धारा 47 क के तहत जप्तशुदा वाहन/मदिरा राजसात किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को कलेक्टर बी कार्तिकेयन के न्यायालय में की जाना है। जिसमें जप्त किये गये वाहन एमपी 07 ई 1602 मारूति सुजुकि देशी 176 बल्क लीटर मदिरा सहित आरोपी अमित चतुर्वेदी पुत्र डाॅ एल के चैबे, एमएच 02 एम ए 8506 हुंडई कार देशी शराब 60.68 बल्क लीटर सौरभ पुत्र हरीश सिंह गुर्जर आर्य, एमपी 04 एच ए 9945 फोर्ड मोटर्स कार देशी शराब 162 बल्क लीटर अजय शर्मा और एमपी 06 सीए 5495 हुंडई ईओन कार देशी मदिरा 81 बल्क लीटर धर्मवीर पुत्र मुरारी लाल नामदेव निवासी जौरा से पाई गई। इस संबंध में सुनवाई 8 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में की जायेगी। नियत दिनांक अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

 

Source : Agency

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