Sunday, October 25th, 2026

छह बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे लोग, ऑड-ईवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें: डीएम

औरंगाबाद 
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू होगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवाजाही पर रोक रहेगी। विवाह समारोह हेतु भी रात 10 बजे के बाद किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। 

विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के बगैर दुकान का संचालन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। उक्त प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ई-कॉमर्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य पर क्षेत्र, ठेला पर फल सब्जी की बिक्री, रिसीवर से जुड़े कार्य पर लागू नहीं होगा, परंतु इन संस्थाओं में कोरोना के संबंधित दिशा-निर्देश पालन किए जाएंगे। 

रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकान पर रात नौ बजे तक सुविधा जारी रहेगी। आदेश का अनुपालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दुकानों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है और उसे अलग-अलग दिन खोलने को कहा गया है। दवा दुकान, सरकारी व निजी क्लीनिक प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी जबकि शेष सभी दुकानें निर्धारित दिवस को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी।

 

#डीएम

Source : Agency

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