गृह विभाग: नक्सल कनेक्शन के कारण मप्र में दो किसान संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ा
भोपाल
प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया (माओवादी) और उसके दो अग्र संगठनों की गतिविधियों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इन्हें विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है।
गृह विभाग ने मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम की धाराओं का उपयोग करते हुए यह रोक लगाई है। इसके पहले 28 मई 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंंडिया माओवादी और उसके दो अग्र संगठन क्रांतिकारी किसान कमेटी केकेसी तथा क्रांतिकारी जन कमेटी केजेसी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था। इसमें एक साल का और इजाफा किया गया है। अब इन संगठनों की गतिविधियों पर प्रदेश में एक साल और प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 18 नवंबर 2020 से एक साल के लिए लागू किया गया है। गृह विभाग के उपसचिव एचएस मीना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही यह प्रतिबंध प्रभावी हो गया है।

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