Monday, October 19th, 2026

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक नए दिशा-निर्देश जारी

मुरैना
गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 25 नवम्बर 2020 को जारी गाईडलाईन्स को 31 जनवरी 2021 तक लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे । इस आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा, अर्चना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को निरस्त करते हुए गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेशानुसार जारी गाईडलाईन्स को प्रदेश में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक लागू किया गया है। इस आदेश के साथ संलग्न गाईडलाईन की कण्डिका 5 (1) के अनुक्रम में राज्य में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जनसभायें आयोजित किये जाने के संबंध राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित एसओपी जारी की गई है।   
    
जिसमें कन्टेनमेट जोन में उक्त आयोजन, कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे।  कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे। मेलों आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों के साथ किये जा सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक, प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा। राज्य में उक्तानुसार दिशा - निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

 

Source : Agency

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