Tuesday, October 20th, 2026

आरबीआई ने दो बैंकों पर ठोंका भारी जुर्माना, इस वजह से हुई कार्रवाई

 मुंबई 
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धनलक्ष्मी बैंक पर 'जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं,  गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  आरबीआई ने एक बयान में कहा कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।


गोरखपुर के बैंक पर भी जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला।

RBI के निर्देशों का पालन नहीं हुआ

रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा, ''व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है। आरबीआई ने हालांकि, यह जोड़ा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है।

 

#आरबीआई

Source : Agency

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