Thursday, October 22nd, 2026

अब नदी-नालों में शव प्रवाहित किया तो 3000 रुपये तक देना होगा जुर्माना

लखनऊ
नदी, नाले या फिर तालाब में शव प्रवाहित करने पर अब 3000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थीं, जिसके बाद शासन ने इस तरह की घटनाओं पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए जुर्माने का प्रावधान नियमावली में किया है। 

नगर पंचायतों में 500 रुपये, नगर पालिका परिषद में 1000 रुपये, छह लाख तक की आबादी वाले नगर निगमों में 2000 रुपये और छह लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में तीन हजार रुपये जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। 

घर में जलजमाव के कारण संक्रामक रोग फैलने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। छह लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में यह जुर्माना 4000 रुपये, नगर पालिका परिषद में रहने वालों से 3000 रुपये तथा नगर पंचायतों में 2000 रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। 

शहरों को साफ-सुथरा रखने व कचरा प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 लागू करने जा रही है। नियमावली के लागू होने से नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर कबाड़ का काम करने वालों को रोजगार मिलेगा। 

 

#जुर्माना

Source : Agency

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