Tuesday, October 20th, 2026

डेक्कन अर्बन बैंक पर RBI ने लगाए प्रतिबंध

मुंबई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसके बाद बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है.

6 महीने की रोक, लाइसेंस रद्द नहीं
RBI ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाए हैं. बैंक के 19 फरवरी 2021 से 6 महीने तक कारोबार करने पर रोक रहेगी. RBI ने स्पष्ट किया कि इस रोक का मतलब कहीं से भी बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है. बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है. तब तक बैंक की माली हालत सुधरने की उम्मीद है. उसके बाद बैंक की समीक्षा की जाएगी.

नहीं कर सकता नया निवेश
इतना ही नहीं RBI ने बैंक पर उसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह का नया निवेश करने या कोई नया उत्तरदायित्व लेने को लेकर भी रोक लगाई है. साथ ही बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को निर्देश दिया कि वह किसी तरह का कोई भुगतान ना करें भले ही यह किसी देनदारी को चुकाने वाला हो. इसी के साथ बैंक RBI से छूट प्राप्त किसी भी तरह की परिसंपत्ति को भी डिस्पोज नहीं कर सकता है.

ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपये
बैंक की माली हालत इतनी खराब है कि RBI ने उसके सभी बचत और चालू खाता ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपये निकालने की ही अनुमति दी है. हालांकि केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को छह महीने की रोक की अवधि के दौरान जमा के बदले ऋण चुकाने की सशर्त अनुमति दी है.

 

 

#RBI

Source : Agency

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