Tuesday, October 20th, 2026

अयोध्या मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर HC में चुनौती

    लखनऊ
अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कुल 29 एकड़ जमीन में से पांच एकड़ को विवादित बताकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई है। इस पर 8 फरवरी को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली निवासी दो महिलाओं ने आवंटित जमीन में से पांच एकड़ पर अपना दावा किया है।

याचिका में क्या है?
दरअसल महिलाओं ने कहा है कि उक्त 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है। यह याचिका रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलूजा और रमा रानी पंजाबी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे। वे फैजाबाद(अब अयोध्या) में ही बस गए। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली। उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1,560 रुपये में 5 साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया।

'कानूनी लड़ाई लड़ने लड़ने के बाद पक्ष में फैसला'
पांच साल के बाद भी उक्त जमीन याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही और याचियों के पिता का नाम आसामी के तौर पर उक्त जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हालांकि वर्ष 1998 में सोहावल एसडीएम द्वारा उनके पिता का नाम उक्त जमीन से संबंधित रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके खिलाफ याचियों की मां ने अपर आयुक्त के यहां कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके पक्ष में फैसला हुआ।

 

 

#अयोध्या मस्जिद

Source : Agency

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